Ghaziabad Halala Case: मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली 31 वर्षीय महिला ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऐसी शिकायत दर्ज कराई है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है।
महिला ने आरोप लगाया है कि फेसबुक पर हिंदू बनकर दोस्ती करने वाले एक युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसाया, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और पिछले 13 वर्षों तक लगातार प्रताड़ित किया गया।
पीड़िता का दावा है कि इस दौरान उसका 5 बार निकाह कराया गया, कई बार हलाला कराया गया और विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट, रेप और गैंगरेप जैसी घटनाएं हुईं।
महिला की शिकायत पर अंकुर विहार थाने में 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती
पीड़िता के अनुसार, साल 2012 में उसकी फेसबुक पर एक युवक से दोस्ती हुई थी। युवक ने अपना नाम “नवीन राणा” बताया और खुद को हिंदू बताया था। बातचीत धीरे-धीरे बढ़ी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं।
महिला का आरोप है कि साल 2013 में युवक ने उसे दिल्ली बुलाया। वहां से उसे मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में ले जाया गया।
यहीं उसे पता चला कि युवक का असली नाम नावेद है। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद उसे वहां बंधक बना लिया गया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया।
महिला ने आरोप लगाया कि उससे बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और इस्लामिक रीति-रिवाज अपनाने के लिए दबाव बनाया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और धमकियां दी जाती थीं।
मौलाना से कराया पहला निकाह
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ समय तक मदरसे में रखने के बाद उसका निकाह उससे लगभग 25 साल बड़े मौलाना अब्दुर रहमान से करा दिया गया। महिला का आरोप है कि निकाह के बाद उसके साथ लगातार रेप किया जाता था।
उसने बताया कि जब भी वह विरोध करती, उसके कपड़े उतरवाकर उसे पीटा जाता था। बाल पकड़कर घसीटा जाता था और जबरदस्ती धार्मिक नियमों का पालन करवाया जाता था।
महिला का कहना है कि यह अत्याचार रोजमर्रा की बात बन चुका था। करीब दो महीने बाद मौलाना अब्दुर रहमान ने उसे तीन तलाक दे दिया।
हलाला के नाम पर कई दिनों तक यौन शोषण
Ghaziabad Halala Case: महिला ने आरोप लगाया कि तलाक के बाद उसे इद्दत के नाम पर कुछ महीनों तक मदरसे में रखा गया।
इसके बाद जयपुर के एक मदरसे में भेजा गया, जहां हलाला के नाम पर कई दिनों तक उसके साथ रेप किया गया।
पीड़िता का कहना है कि बाद में उसका दूसरा निकाह शामली निवासी मुदसिर से करा दिया गया। निकाह के बाद उसे गुजरात ले जाया गया।
महिला के अनुसार, साल 2019 में मुदसिर की मौत हो गई, जिसके बाद वह पूरी तरह अकेली पड़ गई। उसका परिवार से संपर्क टूट चुका था और उसे अलग-अलग जगहों पर भेजा जाता रहा।
तीसरा निकाह, फिर हलाला और गैंगरेप का आरोप
महिला का आरोप है कि मुदसिर की मौत के बाद उसकी मुलाकात कारी असलम नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने उसे दिल्ली के शाहीन बाग स्थित मदरसे में रखा।
बाद में उसे बागपत ले जाया गया, जहां उसका तीसरा निकाह खालिद हुसैन से कराया गया।
पीड़िता ने बताया कि खालिद और उसके परिवार वाले भी उसे लगातार प्रताड़ित करते थे। साल 2022 में खालिद ने उसे तलाक दे दिया। बाद में दोबारा निकाह करने के लिए हलाला की शर्त रखी गई।
महिला का आरोप है कि इसके बाद उसका चौथा निकाह फकरुद्दीन नाम के व्यक्ति से कराया गया। इसी दौरान खालिद और उसके भाई साकिब ने उसके साथ गैंगरेप किया।
बाद में फकरुद्दीन ने तलाक दे दिया और फिर से खालिद के साथ उसका निकाह कराया गया। पीड़िता का कहना है कि पांचवें निकाह के बाद भी प्रताड़ना खत्म नहीं हुई।
बीजेपी विधायक की मदद से पुलिस तक पहुंची पीड़िता
Ghaziabad Halala Case: महिला ने बताया कि वह किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलने में सफल हुई और भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के पास पहुंची।
वहां उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद विधायक की मदद से वह पुलिस तक पहुंच सकी।
5 मई 2026 को अंकुर विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन, रेप, गैंगरेप, मारपीट, धमकी, निकाह और हलाला से जुड़े गंभीर आरोपों में 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी आरोपों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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