पश्चिम बंगाल
कोलकाता में नई सरकार ने आते ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पशु वध पर कड़ा नियंत्रण लागू करने का आदेश दे दिया है। अब किसी भी व्यक्ति को बिना सरकारी प्रमाण पत्र के पशु मारना गैरकानूनी होगा।
यह निर्देश पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के सख्त प्रवर्तन को लेकर जारी किया गया है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पशु पालन और वध के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। वहीं गौवंश के वध का सम्पूर्ण निषेध रहेगा।
सर्टिफिकेट के लिए क्या हैं शर्तें
पशु वध के लिए अब नगर पालिका अध्यक्ष या पंचायत समिति सभापति और सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा संयुक्त प्रमाण...
मार्कण्डेय काटजू
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