कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi को दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है।
Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने अपने ही पहले दिए आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
बिना नोटिस FIR पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से पहले उसे नोटिस देना आवश्यक है।
न्यायालय के अनुसार, बिना प्रस्तावित आरोपी को सुने इस तरह का निर्देश देना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।
इसी आधार पर कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को रोकते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय की है।
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