Tata Harrier EV
करीब 28 लाख रुपये की महंगी इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने के बाद लगातार तकनीकी खराबियों से परेशान एक ग्राहक को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना के उपभोक्ता आयोग ने वाहन बेचने वाले डीलर को ग्राहक को करीब 24 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है।
आयोग ने वाहन की कीमत लौटाने के साथ ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये और मुकदमे से जुड़े खर्च के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त देने का निर्देश दिया है। मामला Tata Harrier EV में लगातार सामने आई तकनीकी खराबियों से जुड़ा है।
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