सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में हो रही बुलडोज़र कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। तब तक कोई भी एक्शन लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट कि अनुमति अनिवार्य होगी।
हालाँकि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाये जायेंगे।
बिना अनुमति नहीं चलेगा बुलडोजर - सुप्रीम कोर्ट
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