Friday, February 13, 2026

Youtube और Telegram पर अब नहीं मिलेंगे Stock Updates, फिनफ्लूएंसर्स के लाइव मार्केट अपडेट्स शेयर करने पर SEBI ने लगायी रोक

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने हाल ही में एक नयी गाइडलाइन में फिनफ्लूएंसर्स को बड़ा झटका दिया है। अब शेयर बाजार से हुडा कंटेंट वाले लोग लाइव मार्किट से जुड़े डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने साफ किया कि ऐसे लोग अब शेयर बाजार से जुड़ी एजुकेशन देते समय अब लाइव मार्केट डेटा के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें तीन महीने पुराने स्टॉक प्राइस का डाटा इस्तेमाल करना होगा।

फिनफ्लूएंसर्स को SEBI का बड़ा झटका

हाल ही में मार्किट रेगुलेटर SEBI ने फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ा कंटेंट बनाने वाले सभी फिनफ्लूएंसर्स को बड़ा झटका दिया है। बोर्ड ने ये स्पष्ट किया है कि अब से शेयर बाजार कि एजुकेशन देते समय अब लाइव मार्केट डाटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन्हें एजुकेशन के लिए 3 महीने पुराने स्टॉक मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करना होगा। सेबी के इस गाइडलाइन से उन सभी फिनफ्लूएंसर्स का पत्ता काट सकता है, जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इंवेटस्टमेंट पर सलाह देने के नाम पर इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहे थे।

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देर रात SEBI ने जारी किया स्पष्टीकरण

सेबी ने देर रात 29 जनवरी को “इन्वेस्टर्स एडुकेटर्स” को लेकर जारी सर्कुलर पर स्पष्टीकरण दिया। इसमें SEBI ने ये स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से जुड़ी एजुकेशन देगा, उस कम से कम तीन महीने पुराने स्टॉक मार्केट देता का ही इस्तेमाल करना होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब से फिनफ्लूएंसर्स लाइव मार्केट से जुड़े कोई भी अपडेट्स या suggestions नहीं दे सकेंगे। वो अब न ही लाइव मार्केट में ट्रेंड करने का तरीका बताएंगे और है इसके जरिये स्टॉक ट्रिक्स या ट्रेंडिंग कॉल बताएंगे।

2024 में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड संस्थाओं के बीच साझेदारी की थी बैन

साल 2024 में सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर सभी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड संस्थाओं के बीच साझदारी को बैन किया था। लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट टिप्स के नाम पर कुछ फिनफ्लूएंसर्स लोगों को ठग रहे थे वो भी बंद हो जायेगा ऐसी उम्मीद है। सेबी ने सर्कुलर में ये साफ़ किया है कि रजिस्टर्ड संस्थाएं ऐसे फिनफ्लूएंसर्स के साथ किसी भी तरह का वित्तीय या गैर-वित्तीय रिश्ता नहीं रख सकती है न ही वो इन्हें किसी भी तरह का कोई विज्ञापन दे सकती है।

इन्वेस्टर्स एजुकेशन पर कोई रोक नहीं

लेकिन साथ ही SEBI ने ये भी स्पष्ट किया है कि फिनफ्लूएंसर्स की इन्वेस्टर्स एजुकेशन पर शिक्षा देने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लेकिन ये सुनिश्चित करना जरुरी है कि बिना रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी टिप्स ना दें और सेबी के अनुमति के बिना किसी भी स्टॉक का प्रदर्शन न करे।

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Muskaan Gupta
Muskaan Guptahttps://reportbharathindi.com/
मुस्कान डिजिटल जर्नलिस्ट / कंटेंट क्रिएटर मुस्कान एक डिजिटल जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर हैं, जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स की रिपोर्टिंग में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सामाजिक मुद्दे, प्रशासन, क्राइम, धर्म, फैक्ट चेक और रिसर्च बेस्ड स्टोरीज़ पर लगातार काम किया है। मुस्कान ने जमीनी रिपोर्टिंग के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रभावशाली कंटेंट तैयार किया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव और अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों की कवरेज की है और जनता की राय को प्राथमिकता देते हुए रिपोर्टिंग की है। वर्तमान में वह डिजिटल मीडिया के लिए न्यूज़ स्टोरीज़, वीडियो स्क्रिप्ट्स और विश्लेषणात्मक कंटेंट पर काम कर रही हैं। इसके साथ ही वे इंटरव्यू, फील्ड रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया जर्नलिज़्म में भी दक्ष हैं। मुस्कान का फोकस तथ्यात्मक, प्रभावशाली और जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने लाने पर रहता है।
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