UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: अगर आपके घर में बेटी की शादी होने वाली है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शादी का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 में बड़ा बदलाव करते हुए अब प्रति लाभार्थी जोड़े को ₹1,00,000 तक की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।
इतना ही नहीं, योजना की आय सीमा भी बढ़ा दी गई है, जिससे पहले की तुलना में अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का सम्मानजनक विवाह कराना, विवाह में होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करना और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग देना है।
आइए जानते हैं इस योजना की नई पात्रता, मिलने वाले लाभ, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
योजना में क्या हुआ बड़ा बदलाव?
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े ₹51,000 की सहायता दी जाती थी, लेकिन नए संशोधित नियमों के बाद अब यह राशि बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है।
इसके साथ ही परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा भी ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है। इसका सीधा फायदा उन हजारों परिवारों को मिलेगा जो पहले आय सीमा के कारण इस योजना से वंचित रह जाते थे।
₹1 लाख की सहायता राशि कैसे मिलेगी?
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल ₹1 लाख की राशि को तीन अलग-अलग भागों में बांटा गया है।
₹60,000 सीधे वधू के आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजे जाएंगे।
₹25,000 मूल्य की गृहस्थी शुरू करने के लिए आवश्यक उपहार सामग्री दी जाएगी।
₹15,000 सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन, भोजन, पंडाल, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाएंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य नवविवाहित जोड़े को आर्थिक रूप से मजबूत शुरुआत देना है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा, परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विवाह के समय वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। केवल इन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र परिवारों को समान रूप से दिया जाता है।
इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता तथा कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
योजना में क्या-क्या मिलेगा?
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: सरकार सिर्फ नकद सहायता ही नहीं देती बल्कि नवविवाहित जोड़े को गृहस्थी बसाने के लिए कई जरूरी सामान भी उपलब्ध कराती है।
उपहार सामग्री में कपड़े, बर्तन, घरेलू उपयोग का सामान, बिस्तर, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, घड़ी सहित कई उपयोगी वस्तुएं शामिल की जाती हैं। इसके अलावा चांदी की पायल और बिछिया जैसी पारंपरिक सामग्री भी प्रदान की जाती है।
इससे गरीब परिवारों पर शादी के बाद होने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है।
आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखना जरूरी है।
आवेदक के पास वर और वधू का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर तथा आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
यदि आवेदिका विधवा या तलाकशुदा है तो उससे संबंधित वैध प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से पंजीकरण पूरा करें।
अब आवेदन फॉर्म में सभी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, आय संबंधी जानकारी और विवाह से जुड़ी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।
आवेदन सफल होने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।
ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध
यदि कोई आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहा है, तो वह अपने नजदीकी विकास खंड कार्यालय, नगर पालिका, नगर निगम या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकता है।
भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ध्यान रहे कि आवेदन विवाह समारोह की निर्धारित तिथि से कम से कम 45 दिन पहले जमा होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन से पहले जान लें ये जरूरी बातें
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। वधू का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है क्योंकि सहायता राशि सीधे उसी खाते में भेजी जाएगी।
यदि आवेदन में गलत जानकारी, फर्जी दस्तावेज या आयु एवं आय संबंधी कोई त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है। इसलिए आवेदन भरते समय सभी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को विवाह संबंधी खर्चों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता, बढ़ी हुई आय सीमा तथा बेहतर उपहार सामग्री का लाभ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे पात्र परिवारों को विवाह के दौरान वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
यदि आपके परिवार में भी बेटी की शादी तय हो चुकी है और आप पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो समय रहते आवेदन अवश्य करें ताकि सरकार द्वारा दी जा रही इस महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता का पूरा लाभ मिल सके।
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