मार्केट रेगुलेटर SEBI ने हाल ही में एक नयी गाइडलाइन में फिनफ्लूएंसर्स को बड़ा झटका दिया है। अब शेयर बाजार से हुडा कंटेंट वाले लोग लाइव मार्किट से जुड़े डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने साफ किया कि ऐसे लोग अब शेयर बाजार से जुड़ी एजुकेशन देते समय अब लाइव मार्केट डेटा के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें तीन महीने पुराने स्टॉक प्राइस का डाटा इस्तेमाल करना होगा।
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फिनफ्लूएंसर्स को SEBI का बड़ा झटका
हाल ही में मार्किट रेगुलेटर SEBI ने फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ा कंटेंट बनाने वाले सभी फिनफ्लूएंसर्स को बड़ा झटका दिया है। बोर्ड ने ये स्पष्ट किया है कि अब से शेयर बाजार कि एजुकेशन देते समय अब लाइव मार्केट डाटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन्हें एजुकेशन के लिए 3 महीने पुराने स्टॉक मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करना होगा। सेबी के इस गाइडलाइन से उन सभी फिनफ्लूएंसर्स का पत्ता काट सकता है, जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इंवेटस्टमेंट पर सलाह देने के नाम पर इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहे थे।
देर रात SEBI ने जारी किया स्पष्टीकरण
सेबी ने देर रात 29 जनवरी को “इन्वेस्टर्स एडुकेटर्स” को लेकर जारी सर्कुलर पर स्पष्टीकरण दिया। इसमें SEBI ने ये स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से जुड़ी एजुकेशन देगा, उस कम से कम तीन महीने पुराने स्टॉक मार्केट देता का ही इस्तेमाल करना होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब से फिनफ्लूएंसर्स लाइव मार्केट से जुड़े कोई भी अपडेट्स या suggestions नहीं दे सकेंगे। वो अब न ही लाइव मार्केट में ट्रेंड करने का तरीका बताएंगे और है इसके जरिये स्टॉक ट्रिक्स या ट्रेंडिंग कॉल बताएंगे।
2024 में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड संस्थाओं के बीच साझेदारी की थी बैन
साल 2024 में सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर सभी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड संस्थाओं के बीच साझदारी को बैन किया था। लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट टिप्स के नाम पर कुछ फिनफ्लूएंसर्स लोगों को ठग रहे थे वो भी बंद हो जायेगा ऐसी उम्मीद है। सेबी ने सर्कुलर में ये साफ़ किया है कि रजिस्टर्ड संस्थाएं ऐसे फिनफ्लूएंसर्स के साथ किसी भी तरह का वित्तीय या गैर-वित्तीय रिश्ता नहीं रख सकती है न ही वो इन्हें किसी भी तरह का कोई विज्ञापन दे सकती है।
इन्वेस्टर्स एजुकेशन पर कोई रोक नहीं
लेकिन साथ ही SEBI ने ये भी स्पष्ट किया है कि फिनफ्लूएंसर्स की इन्वेस्टर्स एजुकेशन पर शिक्षा देने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लेकिन ये सुनिश्चित करना जरुरी है कि बिना रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी टिप्स ना दें और सेबी के अनुमति के बिना किसी भी स्टॉक का प्रदर्शन न करे।
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