GST: केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में बड़े बदलाव की घोषणा की है जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाला है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सस्ता करने का फैसला लिया है।
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GST: नया टैक्स स्ट्रक्चर
अब तक जीएसटी में चार स्लैब थे – 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। नए सिस्टम में केवल दो मुख्य स्लैब होंगे। पहला स्लैब 5 प्रतिशत का होगा और
दूसरा 18 प्रतिशत का। यह व्यवस्था 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इस बदलाव का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और व्यापारियों के लिए अनुपालन को सरल करना है।
रसोई की चीजें हुईं सस्ती
रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजों पर अब बहुत कम टैक्स लगेगा या फिर बिल्कुल नहीं लगेगा। दूध, छेना, पनीर, सादी रोटी और चपाती पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पराठे पर पहले 18 प्रतिशत टैक्स लगता था लेकिन अब यह भी टैक्स फ्री हो गया है। पिज्जा ब्रेड और खाखरा भी अब सस्ते मिलेंगे।
बटर, घी, सूखे मेवे, कंडेंस्ड मिल्क, अंजीर, खजूर जैसी चीजों का टैक्स 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है।
नारियल पानी, नमकीन, फलों का जूस, आइसक्रीम, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और मिठाइयां भी अब सस्ती मिलेंगी।
छात्रों के लिए खुशखबरी
स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है। रबड़, मैप, पेंसिल, शार्पनर और कॉपी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पहले इन चीजों पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता था। रोजाना इस्तेमाल होने वाले शैंपू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन और हेयर ऑयल का टैक्स 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है।
बीमा प्रीमियम पर राहत
जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इससे बीमा पॉलिसी लेना काफी सस्ता हो जाएगा। यह फैसला खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो अपने और अपने परिवार के लिए बीमा कवर लेना चाहते हैं।
गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते
छोटी कारों पर भी टैक्स में कमी की गई है। 1200 सीसी से कम इंजन वाली और 4 मीटर से कम लंबी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी गाड़ियों का टैक्स 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। 350 सीसी तक की बाइकों का भी टैक्स कम हो गया है।
एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब सस्ते मिलेंगे क्योंकि इन पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। सीमेंट की कीमत भी कम होगी क्योंकि इस पर टैक्स घटाया गया है।
लक्जरी आइटमों पर ज्यादा टैक्स
महंगी गाड़ियों, बड़ी बाइकों, प्राइवेट जेट और रेसिंग कारों पर 40 प्रतिशत का विशेष टैक्स लगेगा। चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स पर भी यही टैक्स होगा। कसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग पर भी 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी पर फिलहाल पुराने टैक्स ही लागू रहेंगे जब तक राज्यों के पुराने कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता।
सरकार का मकसद
इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद घरेलू खर्च को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को तेज करना है।
खासकर अमेरिकी ट्रेड टैरिफ के कारण निर्यात पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए घरेलू मांग बढ़ाना जरूरी है। किसानों और छोटे व्यापारियों का विशेष ख्याल रखते हुए दैनिक उपयोग की चीजों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।