Thursday, September 19, 2024

UPS: क्या है NDA की यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कब से होगी लागु ?

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UPS: NDA गवर्नमेंट की एक नई योजना (UPS) यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन को लेकर है उससे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जानिए क्या है ये स्कीम और सरकारी कर्मचारियों को इससे क्या लाभ मिलेंगे।

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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को दी। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम ?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जिसके तहत 25 साल तक सर्विस करने के बाद व्यक्ति को पेंशन मिलेगी। जो उसके आखिर साल की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। वहीं अगर किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उस पेंशन का 60 फीसदी ही मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई सरकारी कर्मचारी सिर्फ 10 साल नौकरी करता है तो उसे 10 हज़ार रुपये तक की पेंशन दी जाएगी जिसे मिनिमम एश्‍योर्ड पेंशन भी कहा जा सकता है।

कब से होगी लागु

बता दें की यह योजना अगले साल यानि 1 अप्रैल, 2025 से लागु होगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह अधिकार होगा की वो नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहना चाहते है या यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होना चाहते है। आगे उन्होंने कहा कि यह उन सभी लोगों पर लागू होगा, जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस स्कीम में इंडेक्‍सेशन को भी जोड़ा गया है। मतलब कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पैंशन बढ़ती रहेगी जो दिअरनेस अल्लोवान्स के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी।

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