Sikkim: पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा और खुबसूरत राज्य सिक्किम, यह अपनी आकर्षक प्रकृति की खूबसूरती के लिए मशहूर तो है ही साथ ही यह पूरी तरह से टैक्स फ्री राज्य है। सिक्किम 1975 में यह भारत के 22वें राज्य के रुप में शामिल हुआ था। 1975 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 F, के तहत सिक्किम को कानूनों और विशेषाधिकारों में छूट प्राप्त है जिसमे कर में छूट सम्बन्धी नियम भी शामिल है।
Sikkim भारत का टैक्स फ्री राज्य
बता दें कि 2008 में केंद्रीय सरकार के तरफ से सिक्किम की कर व्यवस्था में बदलाव किये गए। सिक्किम के निवासियों को टैक्स में छूट देने के लिए इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10 (26AAA) पेश की गई। यह धारा सिक्किम के निवासियों को ब्याज, लाभांश और अन्य स्रोतों से होने वाली आय सहित सभी प्रकार की आय पर टैक्स छूट प्रदान करती है, जिससे भारत के भीतर सिक्किम की special Tax Free position मजबूत होती है। ऐसे में सिक्किम भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जो टैक्स फ्री है।
सिक्किम का भारत में हुआ विलय
सिक्किम के कर-मुक्त राज्य बनने की यात्रा उसके इतिहास में गहराई से निहित है। भारत में अपने एकीकरण से पहले, सिक्किम नामग्याल राजवंश द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्य की स्थिति में काफी बदलाव आया, जिसके कारण 1950 में एक संधि हुई जिसने सिक्किम को अपनी आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए एक भारतीय संरक्षित राज्य के रूप में स्थापित किया। 1950 की भारत-सिक्किम संधि के रूप में जानी जाने वाली इस संधि ने सिक्किम के भारत के साथ अंतिम विलय के लिए आधार तैयार किया।