Thursday, September 19, 2024

अब पेपर लीक वालों को लेकर कोई ढील नहीं, आधी रात लागू किया ये कानून

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एंटी पेपर लीक कानून को लेकर फरवरी 2024 में संसद में पारित हुआ था, जिसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी देदी है। अब से जो भी व्यक्ति पेपर लीक करता पाया जाता है उसे 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आधी रात इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून को लेकर फरवरी संसद में पेश किया गया था जिसे मंजूरी बीते शुक्रवार यानी 21 जून को मिली है। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) एक्ट 2024 नाम दिया गया है। इस कानून को द्रौपदी मुर्मू (राष्ट्रपति) मंजूरी दे चुकी है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा तक की सजा और 10 लाख से लेकर से एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है । इस कानून के दायरे में यूपीएससी, रेलवे बैंकिंग, जैसी भर्ती परीक्षाएं एनटीए की तरफ से आयोजित की जाएंगी।

NET और NEET की परीक्षा को लेकर जमकर मचा बवाल

जब से NET और NEET की परीक्षा में धांधली की बात सामने आई है तब से देश में जमकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में NTA ने CSIR-UGC-NET की परीक्षा अभी फिलहाल स्थगित कर दी है। NTA ने संसाधनों की कमी के चलते ये कदम उठाया है । बता दे कि यह परीक्षा 25 जून से 27 के बीच होने वाली थी। अगली तारीख NTA की website पर किया जाएगा।

झारखंड से जुड़े दिख रहे NEET पेपर लीक के तारD

बिहार और गुजरात के बाद अब इस मामले के तार झारखंड से जुड़े नजर आ रहे हैं। पटना में मिले NEET पेपर की जली हुई बुकलेट हजारीबाग सेंटर से लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं।हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। NTA और EOU ने जले हुए बुकलेट के प्रश्नों का मिलान करने के लिए उसकी Question पेपर की मांग की है।D

कोई ग्रुप पकड़ा जायेगा तो एक करोड़ तक होगा जुर्माना

अब अगर कोई भी व्यक्ति या समूह पेपर लीक करता हुआ पाया जाता है तो उसे 10 लाख से लेकर एक करोड़ तक का हरजाना भरना होगा। और अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च संस्था से वसूलने का नियम है। इस कानून के तहत जेल जाने वाले व्यक्ति को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर या डीएसपी के अलावा कोई भी अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता।D

इस कानून का लागू होना बेहद जरूरी था क्योंकि पेपर लीक उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है जो परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। न जाने कितने मां-बाप और बच्चे इन परीक्षाओं से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं।

 

 

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