इनकम टैक्स रिटर्न 2025: भारत में आयकर रिटर्न यानी ITR भरने की अंतिम तारीख पहले 31 जुलाई 2025 तय की गई थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया।
अब यह तारीख बिल्कुल पास है और अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप समय पर ITR दाखिल नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना, ब्याज और कई अन्य नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।
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इनकम टैक्स रिटर्न 2025: आईटीआर फाइल पर लगेगी लेट फीस
आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत अगर कोई व्यक्ति डेडलाइन के बाद ITR फाइल करता है तो उस पर लेट फी लगती है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।
अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो लेट फी सिर्फ 1,000 रुपये तक होगी। वहीं अगर आपकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
टैक्स रिफंड में होगी देरी
इसके साथ ही धारा 234A के अंतर्गत देय टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ता है। अगर आपने टैक्स की रकम समय पर नहीं भरी और रिटर्न लेट फाइल किया तो बकाया टैक्स पर हर महीने 1% की दर से ब्याज देना होगा।
यानी पेनाल्टी और ब्याज दोनों का असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ITR समय पर फाइल न करने से एक और बड़ा नुकसान होता है।
अगर आपको इस साल बिजनेस में घाटा हुआ है या शेयर बाजार जैसी जगहों पर पूंजीगत नुकसान हुआ है तो समय पर ITR दाखिल करने पर आप इसे आने वाले सालों के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो यह फायदा खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको टैक्स रिफंड मिलना है तो वह भी देर से आएगा।
समय पर फाइल करने वालों को जल्दी रिफंड मिलता है जबकि लेट फाइल करने वालों को इंतजार करना पड़ता है।
ITR आपके प्रोफाइल करती है स्ट्रांग
बैंक से लोन लेना हो, वीजा अप्लाई करना हो या किसी भी तरह की वित्तीय जांच हो, वहां समय से ITR दाखिल करना आपकी प्रोफाइल को मजबूत बनाता है।
देर से रिटर्न फाइल करने से आपकी विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने करदाताओं को एक और मौका दिया है।
अगर आप 15 सितंबर की डेडलाइन चूक जाते हैं तो भी आप 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको लेट फी और ब्याज दोनों देने होंगे।
नए नियमों की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें
कई टैक्सपेयर्स और संगठनों ने सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है क्योंकि पोर्टल की गड़बड़ियों और नए नियमों की वजह से कई लोगों को मुश्किलें आ रही हैं।
लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि इस साल समय सीमा बढ़ने की संभावना कम है। केवल तभी डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है जब कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत सामने आए।
इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप बिना देरी किए 15 सितंबर से पहले अपना ITR फाइल कर दें। ऐसा करने से आप लेट फी और ब्याज से बच जाएंगे,
आपका रिफंड जल्दी आएगा और आने वाले सालों के लिए टैक्स से जुड़े फायदे भी मिलेंगे। देर करने से नुकसान ही होगा और उम्मीद करना कि सरकार समय सीमा फिर से बढ़ा देगी, तो ये सही सोच नहीं है।