Movie Hamare Baarah: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 जून, 2024) को फिल्म ‘हम बारह’ को लेकर सुनवाई में कहा कि फिल्म ‘हमारे बारह’ में मुस्लिम समुदाय या कुरान के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। यह फिल्म वास्तव में महिलाओं के उत्थान के लिए है। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा, फिल्म से सभी आपत्तिजनक दृश्य हटा दिए गए हैं। यह वास्तव में ”सोचने वाली फिल्म” है। कोर्ट ने कहा कि आश्चर्य है कि याचिकाकर्ता फिल्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जबकि उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है।
फिल्म में ऐसा कुछ नहीं जो हिंसा भड़काए
हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दावा किया गया था कि इस फिल्म में कुरान में कही गई बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उसने सभी आपत्तिजनक अंशों को हटाने के बाद फिल्म देखी है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो हिंसा भड़काए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सभी संबंधित पक्ष सहमत होते हैं तो सहमति शर्तें प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिसके बाद आज बुधवार को कोर्ट फैसला सुनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक
हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया था, लेकिन बाद में निर्माताओं द्वारा यह कहने के बाद कि आपत्तिजनक अंशों को हटा दिया जाएगा, रिलीज की अनुमति दे दी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने फिल्म रिलीज पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। यह फिल्म 7 जून और फिर 14 जून को रिलीज होने वाली थी।
गुजरात HC ने ‘महाराज’ की OTT रिलीज पर रोक बढ़ाई
गुजरात हाईकोर्ट ने बालीवुड अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म ”महाराज” पर अंतरिम रोक मंगलवार को एक दिन के लिए बढ़ा दी। इस फिल्म को पिछले सप्ताह नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना था। जस्टिस संगीता विशेन की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक बुधवार तक जारी रहेगी। बुधवार को इस मामले की फिर सुनवाई होगी। ‘महाराज’ फिल्म पर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप है।