Budget 2025: बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं. 12 लाख तक के सालाना आय पर जहां एक भी रुपये टैक्स देने की जरूरत नहीं हैं, वहीं ITR और टीडीएस की सीमा भी बढ़ाई गई. दरअसल, टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई है और टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, चार साल तक रिटर्न भर सकेंगे. लेकिन, इन सबसे अलग सरकार ने एक और बड़ी छूट दी है. चलिए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
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Budget 2025: कौन सी बड़ी छूट मिली है
दरअसल, बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत ‘सोर्स पर टैक्स’ (TCS) एकत्र करने की लिमिट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा. वित्त मंत्री ने TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रपोजल दिया है. वित्त मंत्री ने एजुकेशन से जुड़े मामलों में रेमिटेंस पर टीसीएस हटाने का भी प्रस्ताव रखा है.
Budget 2025: फाइनेंशियल एक्सरप्रेस से बात करते हुए अबंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ भाविक ठक्कर ने कहा कि 10 लाख रुपये तक के LRS रेमिटेंस पर टीसीएस पर छूट निवेशकों के लिए ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा कदम है. यह सीमा पहले 7 लाख रुपये थी.
Budget 2025: क्या होता है टीसीएस रेमिटेंस
Budget 2025: TCS (Tax Collected at Source) रेमिटेंस का मतलब है कि जब भारतीय नागरिक विदेश में पैसा भेजते हैं, तो उस पर एक निश्चित प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है. यह टैक्स, बैंक या रेमिटेंस सेवा द्वारा लेनदेन के समय काट लिया जाता है. TCS की व्यवस्था को 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया था, जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत रेमिटेंस पर इसे लागू करने का फैसला लिया था.
इनकम टैक्स रिटर्न में भी डाल सकते हैं
बजट 2025 में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब TCS का भुगतान करने वाले करदाता अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस राशि का क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं. इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और वे अपने टैक्स दायित्वों को कम कर सकेंगे. इसके अलावा, शिक्षा के उद्देश्य से किए जाने वाले रेमिटेंस पर TCS हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है.
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