Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल 2024 बुधवार (2 अप्रैल, 2025) को लोकसभा में पेश किया गया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। 288 सांसदों ने पक्ष में, 232 ने विपक्ष में वोट डाला। वहीं चर्चा के दौरान AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है।
मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल फाड़ने के बाद ओवैसी संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया था। किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल TDP, JDU और LJP ने समर्थन दिया। वक्फ संशोधन बिल आज गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
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Waqf Amendment Bill: शाह बोले, धमकी नहीं चलेगी, कानून माना पड़ेगा
बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। शाह ने कहा कि एक सदस्य ने कह दिया कि यह बिल माइनॉरिटीज स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकी दे रहे हो भाई। संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा।
जानें बिल पर किसने क्या कहा?
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ के खौफ से भारत के लोग आजादी चाहते हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला- बिल पास हुआ तो देशभर में आंदोलन करेंगे।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह बिल संसद में पास हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।
ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों के ईमान पर हमला किया है। हुकूमत सच्चाई को बयान नहीं कर रही है। सरकार भ्रमित कर रही है।
अब्दुल रशीद शेख, सांसद बारामूला ने कहा कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को अपनी औकात याद दिलाती है। कांग्रेस सेक्युलरिज्म के मीठे रस में खंजर डालकर मुसलमानों की पीठ के पीछे घोंपती है।
कांग्रेस के के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार से अपेक्षा थी कि वह किसानों की कमाई दोगुनी करने के लिए या युवाओं के कल्याण के लिए कोई कानून बनाती, लेकिन इसका एक मात्र एजेंडा भारत माता को बांटना है।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने कहा कि बिल किसी धर्म या धार्मिक समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुसलमानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है।
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