ITR: अगर आपने भी अभी तक ITR नहीं भरा है तो आज ही भर ले। क्योंकि आईटीआर भरने की आज आखिरी तारीख है। जिस इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या एसेसमेंट ईयर 2024-25 का रिटर्न भरने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो आपको 5,000 हजार रुपये तक का फाइन और ब्याज देना पड़ सकता है।
इसके साथ ही आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने का भी मौका नहीं रहेगा। इससे आप सेक्शन 80सी, 80डी और एचआरए पर मिलने वाले छूट से वंचित रह जाएंगे। कई टैक्सपेयर्स और संस्थाएं आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं सरकार ने साफ किया है कि इस बार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ने वाली नहीं है।
ITR भरने के लिए देना होगा जुर्माना
ऐसे में अगर आप 31 जुलाई यानि आज तक आईटीआर फाइल करने में नाकामायाब रहे तो आपको तगड़ा झटका लग सकता है और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माना भी आपकी इनकम के ऊपर तय किया जाएगा। वहीं आईटी एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसे में आपको 5 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो ऐसे में आपको 1 हजार रुपये देना पड़ सकता है। न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है। इसलिए 31 जुलाई के बाद आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने और छूट का दावा करने का कोई विकल्प नहीं होगा।