NEET-UG 2024: नीट को लेकर काफी लंबे समय से बवाल मचा हुआ है। इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने NTA को फटकार लगाई है और एग्जाम सिस्टम में हो रही कमियों को तुरंत दूर करने की सलाह दी ही।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में दायर हुई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीट परीक्षा अब दोबारा नही कराई जाएगी। कोर्ट के अनुसार पेपर लीक सिर्फ कुछ जगहों पर ही हुआ था ऐसे में देशभर की परीक्षा रद्द करना बाकि छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी । इसलिए कोर्ट ने री एग्जाम की मांग को खारिज कर दिया है ।
नीट पेपर लीक सिर्फ हजारीबाग और पटना में
पिछले हफ्ते कोर्ट ने परीक्षा को दोबारा न करने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद एग्जाम को दोबारा कराने को लेकर कई सारी याचिकाएं कोर्ट में आईं थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मानती है की पेपर लीक हुआ था लेकिन साथ ही वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि बड़े पैमाने पर परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। हालाँकि इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का इंतज़ार ख़तम हो गया है जो ।
NTA को फटकार लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की परीक्षा में गड़बड़ी बड़े स्तर पर नहीं हुई है पर फिर भी NTA को भविष्य में सुधार लाने की जरूरत है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट परीक्षा देश भर में आयोजित होने वाली बड़ी परीक्षा है। ऐसे में इसमें गंभीरता दिखने की आवर्श्यकता है। कोर्ट ने एजेंसी को भविष्य में पेपरलीक जैसी घटना को रोकने के लिए अपनी खामियों को पहचानने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी।
पूर्व ISRO चीफ करेंगे अध्यक्षता
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने 7 सदस्यों वाली केंद्र की समिति को पूरी परीक्षा प्रक्रिया को और कुशल बनाने तथा इसका विश्लेषण करने का काम सौंपा है। आपको बता दें कि इस पैनल में AIIMS के पूर्व डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया सहित कई एक्सपर्ट्स शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता पूर्व ISRO चीफ डॉ. के राधाकृष्णन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 22 जून को इस एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया था। इस पैनल के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए 30 सितंबर तक का समय है।
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