Wednesday, December 18, 2024

SC Order: सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के सर्वे पर रोक लगाई, अब नए केस नहीं होंगे दाखिल

Hearing on temple-mosque disputes: देश में मंदिर-मस्जिद विवादों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अदालतें अगले आदेश तक ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर जारी न करें और न ही सर्वे के आदेश जारी किए जाएं। मस्जिदों पर दावे वाले नए केस दाखिल करने पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा कोर्ट

शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह बाद सुनवाई की बात कही है। इस दौरान अब इस कानून को चुनौती देने के लिए कोई और याचिका दाखिल नहीं की जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है, तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित न करे। साथ ही अब कोई भी कोर्ट यानी निचली अदालतें कोई भी प्रभावी आदेश नहीं देंगी। वे सर्वे को लेकर भी कोई आदेश नहीं देंगीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक पूरे देश में मस्जिदों पर दावे वाला कहीं भी कोई केस रजिस्टर नहीं होगा।

कहा, केंद्र सरकार का पक्ष जानना जरूरी

सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार जल्द इस मामले में हलफनामा दाखिल करे। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में जल्द ही जवाब दाखिल किया जाएग। इसी बीच राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने इस मामले एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि संसद में जब यह कानून बनाया गया, तब तक एक पीढ़ी काफी कुछ झेल चुकी थी। ऐसे में अब स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है।

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article