Thursday, December 5, 2024

Sanjeevani Scam: संजीवनी घोटाले में राजस्थान हाई कोर्ट से गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट

Clean chit to Gajendra Singh Shekhawat in Sanjeevani scam: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने जोधपुर सांसद शेखावत को संजीवनी घोटाले में क्लीन चिट दे दी। बुधवार को एसओजी की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने शेखावत को दोष मुक्त करार दिया। जस्टिस मोंगा की बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि गहलोत ने पुत्र मोह में आकर मुझे फंसाया। दरअसल संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव प्रकरण में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है।

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एसओजी ने कहा, मंत्री शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं

मामले में एसओजी की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और कंपनियों में निदेशक के रूप में उनके इस्तीफे के बाद किए गए कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि एसओजी की ओर से प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। एडवोकेट आदित्य विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसओजी ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती है।

शेखावत बोले- गहलोत ने किया मेरा चरित्र हनन का प्रयास

संजीवनी घोटाले को लेकर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपने पुत्र मोह में मुझ पर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि पुत्र की हार और भाजपा की लगातार जीत की खीझ से मुझ पर जो आरोप लगाए गए थे, चरित्र हनन का जो प्रयास किया गया था, वैसे लोगों पर न्यायालय के फैसले से तमाचा लगा है। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। एसओजी की ओर से अनुसंधान में मुझे कहीं दोषी नहीं पाया गया। कोर्ट ने बिना अदालत की अनुमति के इस मामले में आगे कोई जांच नहीं करने का आदेश भी दिया है।

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