Rajasthan Assembly News: प्रदेश में फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों के खिलाफ अब सरकार शिकंजा कसेगी। साथ ही सांचौर में फर्जी आधार बनाने के प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश भर में सघन अभियान चलाकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले आधार केंद्रों एवं ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में संचालित सभी ई-मित्रों और आधार केन्द्रों की जांच की जाएगी तथा आधार मशीनों की वार्षिक रिपोर्ट मंगाकर उनका भी परीक्षण किया जाएगा।
सांचौर में दर्ज किए गए दो मुकदमे
संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की ओर से इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मामले पर जवाब देते हुए बताया कि सांचौर जिले में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध 2 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से एक प्रकरण में जांच के दौरान आधार कार्ड का नामांकन रजिस्ट्रार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधीन कार्यरत ऑपरेटर कन्हैयालाल की आईडी से होना पाया गया। प्रकरण में संलिप्त ई-मित्र एवं आधार संचालकों के खिलाफ 21 जून को पुलिस थाना सरवाना, जिला सांचौर में पुलिस प्राथमिकी संख्या-63 दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की गई।
सांचौर जिले के दूसरे प्रकरण में चितलवाना थाने में मुकदमा संख्या 209/2023 दर्ज कर आरोपी मनोहर लाल को 21 जून को अपराध प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त विकास निवासी राजीव नगर, रमेश निवासी सांगवड़ा एवं सुनील निवासी चितलवाना की गिरफ्तारी शेष है एवं मामले का अनुसंधान जारी है।
ई-मित्र और आधार केंद्र पर रखी जा रही निगरानी
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सांचौर जिले में ई-मित्र संचालकों एवं आधार केंद्रों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी ई-मित्र या आधार केन्द्र संचालक के फर्जी आधार कार्ड बनाने में संलिप्तता पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। बाड़मेर एवं जालोर में आधार केंद्रों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने के संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है और इस दिशा में सतत् निगरानी जारी है।
14 आधार ऑपरेटर्स को कारण बताओ नोटिस
उन्होंने कहा कि ई-मित्र संचालकों की ओर से निःशुल्क सेवाओं तथा सशुल्क सेवाओं की राशि की जानकारी केन्द्र के बाहर लिखा जाना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि आमजन से सेवाओं का अधिक शुल्क नहीं वसूला जा सके। मंत्री ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओर से तकनीकी स्तर से की गई जांच के बाद 14 आधार ऑपरेटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रजिस्ट्रार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इन आधार ऑपरेटर्स की आधार मशीनों को डी-रजिस्टर कर बंद कर दिया गया है एवं प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।