Electricity is expensive in Rajasthan: राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगमों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ आदेश जारी किए हैं। विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं पर आयोग ने स्थायी शुल्क समेत बिजली यूनिट दरों में बढ़ोतरी की है। नए टैरिफ आदेश के तहत बिजली खपत के अनुसार विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों में इस बार से 75 रुपये या उससे अधिक बिजली स्थायी प्रभार शुल्क बिजली कंपनियां वसूलेंगी।
इससे बिजली उपभोक्ताओं को फिर से ‘करंट’ लगने वाला है। हालांकि बिजली उपभोग यूनिट दरों में आंशिक बढ़ोतरी करते हुए बिजली कनेक्शन के पेटे फिक्स चार्ज में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से 5 से 15 फीसदी तक शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। नए टैरिफ आदेश इसी माह से लागू हो गए हैं।
न्यूनतम 20 से 75 रुपये अतिरिक्त शुल्क
आयोग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार प्रदेश में बीपीएल, आस्था श्रेणी समेत अघरेलू श्रेणी वाले बिजली उपभोक्ताओं से 1 अगस्त से बिजली बिलों में स्थायी शुल्क समेत नए टैरिफ आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि कुछ श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली यूनिट की दरों में आंशिक बढ़ोतरी की गई है, जबकि अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली उपभोग शुल्क यथावत रखते हुए स्थायी शुल्क की दरों में 15 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। अब 50 यूनिट से लेकर 500 से अधिक यूनिट बिजली खपत वाले सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में इस माह से 20 से 75 रुपये तक प्रतिमाह अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
घरेलू व अघरेलू श्रेणी में भी स्थायी प्रभार बढ़ाया
आयोग ने घरेलू श्रेणी एचटी और अघरेलू श्रेणी एलटी वाले उपभोक्ताओं पर भी स्थायी प्रभार में प्रति माह 25 से 40 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह तक की बढ़ोतरी की है। अघरेलू श्रेणी में 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार पर स्थायी शुल्क में 150 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। अघरेलू श्रेणी में 50 किलोवाट से ऊपर 270 रुपये प्रति केवीए प्रतिमाह की जगह अब 300 रुपये प्रति केवीए प्रति माह स्थायी प्रभार लगेगा।