रेलवे ने वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले के लिए नियम कड़े कर दिए है। ऐसे में आपकी लापरवाही के चलते आपको भरी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
भारतीय रेलवे से रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। इसीलिए रेलवे को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। भारत में अधिकतर आबादी फ्लाइट के बजाए ट्रेन से जाना पसंद करती है। क्योंकि ट्रेन में आपको सुविधाओं के साथ-साथ यादें भी बनती है। और इसमें सहूलियतें भी ज़्यादा होती है।
ऐसे में कई बार लोगो को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पता और वेटिंग में टिकट मिलती है। ऐसा खास तोर पर त्योहारों के समय होता है। तब कई लोग वेटिंग टिकट पर ही सफर करने लगते हैं। लेकिन अब ऐसा करना यात्रियों को मेहेंगा पड़ सकता है। इस चीज़ को लेकर अब रेलवे ने नियम कड़े कर दिए हैं।
वेटिंग टिकट पर लगेगा जुर्माना
आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे में दो तरह से रिजर्वेशन होते हैं। एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऐसे में अगर कोई ऑनलाइन टिकट बुक करवाता है और टिकट waiting में आ जाती है , तो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर कोई यात्री ऑफलाइन टिकट बुक करवाता है और टिकट वेटिंग में चली जाती है, तो वो वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं होती।
जिसको लेकर यात्री सफर कर सकता है। मगर अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित डिब्बों में सफर करते देखा जायेगा तो फिर उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर टीटीई चाहे तो ऐसे यात्रियों को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतरा भी जा सकता है।
जनरल डिब्बे में करना होगा सफर
अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर रेलवे के आरक्षित कोचों में सफर करता हुआ पकड़ा गया तो, रेलवे न सिर्फ उस पर जुर्माना लगा सकता है बल्कि, उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इसका मतलब वेटिंग टिकट वाले यात्री को जनरल कोच में ही सफर करना होगा। ऐसा करने पर उसपर कोई कार्यवाही नहीं होगी।