Thursday, November 21, 2024

LOVE JIHAD- यूपी में अब लव जिहाद में उम्रकैद

लव जिहाद के बढ़ते मामलो को देखते हुए, योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इस फैसले से जुड़ा बिल 30 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जा सकता है।

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यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का फैसला किया है। जिसके लिए उन्होंने आज विधानसभा में विधेयक भी पेश कर दिया है। इस बिल के अनुसार अब love jihad जैसा अपराध करने वाले को उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही इसमें विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था और इसे सख्त करने के लिए संसद में नया बिल पेश किया गया है।

2020 में लव जिहाद के खिलाफ बना कानून

यूपी सरकार ने लव जिहाद को लेकर साल 2020 में पहला कानून बनाया था। इस कानून में जिहाद के लिए एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था और साथ ही 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान था। इस कानून के तहत गैर-कानूनी या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती माना गया। अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उससे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। इस बिल के अनुसार सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा।

हालही में लव जिहाद के कई मामले सामने आये है जिसे देखते हुए योगी सरकार ने कई बार सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है।

जबरन धर्म परिवर्तन पर भी सजा

जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15 हजार रुपए जुर्माना के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। योगी कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को इसे मंजूरी दी थी ।

नए कानून में क्या बदलाव

1. नए कानून में दोषी को 20 साल की कैद या आजीवन कारावास तक कि सजा है।
2. अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है,पहले यह अधिकार सिर्फ लड़की के परिवार को था।
3. लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय(session court) से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी।

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