Thursday, November 21, 2024

Love Jihad: यूपी में लव जिहाद पर योगी सरकार का सख्त कदम.. दोषी को उम्रकैद से कम सजा नहीं

Love Jihad Bill in UP: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद मामले में अब उम्रकैद तक की सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर लव जिहाद पर सख्त कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी विधानसभा में ‘लव जिहाद’ बिल पेश किया है, जिसमें दोषी के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। विधानसभा में योगी सरकार की ओर से यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया गया। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है।

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‘लव जिहाद’ विरोधी कानून में बड़ा बदलाव

योगी सरकार ने अब ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून को और सख्त बना दिया है. अब इस अपराध में आजीवन कारावास और जुर्माना तक की सजा हो सकती है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करना भी अब अपराध होगा, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो या विदेशी फंडिंग से हो। अगर किसी को धर्म बदलने के लिए डराया-धमकाया गया है या झूठे वादे किए गए हैं तो भी दोषी को सख्त सजा होगी।

बिल की मुख्य बातें-

सख्त सजा: आजीवन कारावास तक
नए अपराध: फंडिंग, धमकी देना
सूचना: कोई भी व्यक्ति दे सकता है
जमानत: मुश्किल
सुनवाई: सेशन कोर्ट में

योगी सरकार ने पहले भी बनाया था कानून

यूपी में हिंदू लड़कियों को प्यार के बहाने धर्मांतरित करने के कथित अभियान को रोकने के लिए योगी सरकार सख्ती अख्तियार किए हुए है। इससे पहले बनाए गए लव जिहाद कानून में लड़की का धर्म बदलने के उद्देश्य से की गई शादी को अमान्य घोषित करने का प्रस्ताव था। साथ ही दोषी को 10 साल तक की जेल की सजा का भी प्रस्ताव था। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1-5 साल की जेल और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव था।

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