Court Refuses Kejriwal’s Bail: दिल्ली की राउज अवेन्यु कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य आधार पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने केजरीवाल को जमकर लताड़ा भी। कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार में चुस्ती को देखते हुए यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है।
5 जून (बुधवार) को राउज अवेन्यु कोर्ट में जज कावेरी बावेजा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कई अहम टिप्पणियाँ कीं। जज ने कहा, “अरविन्द केजरीवाल द्वारा किए गए व्यापक प्रचार, दौरे और कार्यक्रम, यह संकेत देते हैं कि वह किसी गंभीर या ‘जीवन के लिए खतरे’ वाली बीमारी से पीड़ित नहीं हैं।”
कोर्ट ने पूछा कि जेल में टेस्ट क्यों नहीं हो सकते?
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि CM केजरीवाल ने इस बात पर जमानत मांगी है कि उनका कीटोन का स्तर गिरा है और वजन कम हुआ है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर जेल के भीतर उनके टेस्ट क्यों नहीं किए जा सकते और इसके लिए अलग जमानत की मांग क्यों की गई। कोर्ट ने केजरीवाल की स्वास्थ्य जाँच के लिए AIIMS के डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाने और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
स्वास्थ्य आधार पर मांगी थी 7 दिनों की जमानत
गौरलतब है कि दिल्ली CM केजरीवाल ने राउज अवेन्यु कोर्ट में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। उन्होंने 7 दिनों के अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी ताकि वह अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें। उन्होंने इसके नियमित जमानत के लिए भी कोर्ट में याचिका लगाई थी, इस पर शुक्रवार (7 जून, 2024) को सुनवाई है।
पहले सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी 7 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए एक याचिका लगाई थी। इस पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। यह याचिका उन्होंने अपनी 21 दिन की चुनावी जमानत को बढ़ाने के लिए लगाई थी। उन्होंने 2 जून, 2024 को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था।
दिल्ली CM केजरीवाल को मार्च, 2024 में प्रवर्तन निदेशलय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उन्हें इस मामले का सरगना बताया था। एजेंसी उन्हें हर बार जमानत देने का विरोध करती आई है।