Thursday, December 25, 2025

Jaipur Serial Blast Case: 17 साल बाद बम ब्लास्ट मामले में चारों आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा, 72 लोगों की गई थी जान

Jaipur Serial Blast Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में जिंदा बम मामले में आरोपियों को 17 साल बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिछले दिनों इस मामले पर विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था।

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Jaipur Serial Blast Case: 17 साल पहले हुआ ब्लास्ट

Jaipur Serial Blast Case: कोर्ट ने आरोपी सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 13 मई 2008 में सीरियल ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया था। न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने पिछले शनिवार को फैसला सुनाते हुए कहा था कि 8 अप्रैल को आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि अदालत ने इन आरोपियों को राजद्रोह की धारा 124 से बरी कर दिया था, लेकिन भारतीय दंड संहिता की अन्य गंभीर धाराओं में उन्हें दोषी माना गया है।

राजस्थान कोर्ट ने किया बरी

Jaipur Serial Blast Case:

Jaipur Serial Blast Case: बता दें कि चारों आरोपी जयपुर बम धमाकों के मुख्य आरोपी थे और उन्हें विशेष अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में इस फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे और कहा था कि जांच में कई खामियां थी। इसके बाद राजस्थान सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

72 लोगों की हुई थी मौत

Jaipur Serial Blast Case: घटना 13 मई 2008 की शाम की है। जब जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में आठ सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया था। हादसे में 72 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों से पूरे देश में दहशत फैल गई थी। जांच एजेंसिया जांच में जुट गई। उसी दौरान चांदपोल इलाके में एक मंदिर के पास से जिंदा बम बरामद हुआ था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने समय रहते निष्क्रिय कर दिया था। इसको लेकर कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।

राजद्रोह का मुकदमा हटा

Jaipur Serial Blast Case: कोर्ट से आरोपियों को बरी किये जाने के बाद एक बार वापस से जांच शुरू हुई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ बम धमाकों से जुड़े 8 मामले और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि कोर्ट ने राजद्रोह का मुकदमा चारों आरोपियों पर से हटा दिया था और विशेष अदालत ने इन सभी को दोषी ठहराया था। अदालत ने सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Madhuri
Madhurihttps://reportbharathindi.com/
पत्रकारिता में 6 वर्षों का अनुभव है। पिछले 3 वर्षों से Report Bharat से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले Raftaar Media में कंटेंट राइटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया। Daily Hunt के साथ रिपोर्टर रहीं और ETV Bharat में एक वर्ष तक कंटेंट एडिटर के तौर पर काम किया। लाइफस्टाइल, इंटरनेशनल और एंटरटेनमेंट न्यूज पर मजबूत पकड़ है।
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