FIR ON FINANCE MINISTER: बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR का ऑर्डर देश की केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ दायर याचिका पर एक्शन लेते हुए बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, और यह आदेश बेंगलुरू की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने दिया है। दरअसल, जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) ने वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में जो आरोप लगाए उसमें कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की वित्त मंत्री ने जबरन पैसे की जबरन वसूली की गई है।
क्या है पूरा मामला
जेएसपी के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा की उन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा-धमकाकर जबरन वसूली की है। अब इसी को बेंगलुरू की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने लेकर वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन ले लिया है। साल 2023 में उच्चतम न्यायालय के पास चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर चुनौती दी गई थी और चार याचिकाकर्ता की बात सुनने और उनका पक्ष जानने के बाद इस पर फैसला भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए इसपर पूरी तरह से रोक लगा दी। बता दें की, इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की शुरुआत साल 2018 में की गई थी और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2024 में आया है।
कहां दायर होगी एफआईआर
जनाधिकार संघर्ष परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने बेंगलुरू के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में जेएसपी के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने पिछले साल यानी अप्रैल 2023 में 42वें एसीएमएम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि फ़िलहाल इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक स्थगित किया गया है, लेकिन ये मामला कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश की केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुद्दा बन सकता है।
और भी नेताओं के नाम शामिल
याचिकाकर्ता ने बीजेपी के और भी नेताओ पर शिकायत दर्ज करवाई है जिसमे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील भी शामिल है।