Friday, September 20, 2024

ISRO Espionage Case: CBI ने बताया क्यों रचा गया था ISRO जासूसी प्रकरण, जिसमें नंबी नारायणन को फंसाया गया

Must read

CBI Revelation in ISRO Espionage Case: सीबीआई ने केरल की एक अदालत में 1994 के इसरो जासूसी प्रकरण को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने बताया है कि जासूसी का यह पूरा प्रकरण इसलिए रचा गया था ताकि मालदीव की एक महिला की भारत में अवैध हिरासत को सही ठहराया जा सके। यह प्लान केरल पुलिस के एक तत्कालीन विशेष शाखा अधिकारी ने रचा था। आपको बता दें कि इसी केस में इसरो और भारत के पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाया गया था। आओ जानते हैं कि सीबीआई ने इस मामले में और क्या-क्या खुलासे किए।?

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

केरल पुलिस के अधिकारी ने फंसाया

सीबीआई ने कोर्ट में दायर किए गए आरोप पत्र में बताया है कि मालदीव की नागरिक मरियम रशीदा ने केरल पुलिस की तत्कालीन विशेष शाखा के अधिकारी की इच्छा को मानने से मना कर दिया था। इसके बाद विजयन ने रशीदा के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और हवाई टिकट ले लिए ताकि रशीदा देश से रवाना न हो पाए। इसके बाद विजयन को पता लगा कि रशीदा इसरो के वैज्ञानिक डी शशिकुमारन के संपर्क में थी। इस पर केरल पुलिस के अधिकारी ने इसरो वैज्ञानिक को फंसाने की साजिश रची।

IB ने जांच की तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला

केरल पुलिस की ओर से रशीदा और उसकी मालदीव की दोस्त फौजिया हसन पर निगरानी रखी गई। कोर्ट में सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने सहायक खुफिया ब्यूरो SIB को भी महिलाओं के बारे में सूचना दी थी। हालांकि, विदेशी नागरिकों की जांच करने वाली IB अधिकारियों को इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद रशीदा को वैध वीजा के बिना देश में रहने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था।

पांच पुलिस अधिकारियों पर आरोप पत्र दायर

सीबीआई ने कोर्ट में बताया है कि जासूसी मामले में नंबी नारायणन और मालदीव की दो महिलाओं समेत पांच अन्य लोगों कथित तौर पर फंसाने के लिए पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने बीते माह जून में आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन यह अब सार्वजनिक हुआ है। (इनपुट: भाषा)

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article