CAA Citizenship in India: नागरिकता अधिनियम (CAA) के तहत पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता देने की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन राज्यों की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदकों को नागरिकता देने की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सीएए बनाया है।
दिल्ली में सौंपे गए नागरिकता प्रमाण पत्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदकों को नागरिकता प्रदान की। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने पहली बार भारतीय नागरिकता प्रदान की। इन आवेदकों को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। नागरिकता प्रमाण पत्रों की यह दूसरी किस्त बुधवार को जारी की गई।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
सीएए नियमों में आवेदन पत्र के प्रारूप, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा आवेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया, राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) द्वारा जांच और नागरिकता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ेगी। सीएए के 2019 में पारित होने के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शनकारियों ने इसे ‘भेदभाव’ वाला करार दिया था।
CAA के विरोध में हुए थे देशभर में प्रदर्शन
बता दें नागरिकता अधिनियम (CAA) को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोधी प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के दौरान करीब 100 लोगों की जान गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे हैं कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।