अब सिर्फ बड़ो का ही नहीं बल्कि बच्चो का भी पैन कार्ड बनेगा। आयकर अधिनियम की धारा 160 में पैन कार्ड बनाने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यानी कि अब 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों का भी पैन बनेगा। मतलब अगर माता-पिता भविष्य के लिए बच्चों को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं,या उन्हें अपने म्युचुअल फंड्स,शेयर, या किसी और इंवेस्टमेंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में पैन कार्ड बनाना आवर्श्यक है।
इसलिए भी जरूरी
आमतौर पर टैक्स से बचने के लिए लोग नाबालिगों की आय को माता-पिता की आय से जोड़कर देखते है, लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे नौकरी या बिजनेस या किसी और पेशेवर तरीके से इनकम करते हैं, तो वे टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते हैं और इसके लिए कार्ड का होना जरूरी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अलावा पैन कार्ड की जरूरत स्कॉलरशिप या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी पड़ती है।
कैसे करें पैन कार्ड के लिए अप्लाई
गूगल में जाकर NSDL PAN एप्लीकेशन वेबसाइट सर्च करें
फिर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन की साइट पर क्लिक करें
इसके बाद एप्लीकेशन टाइप में ‘New PAN – Indian Citizen (Form 49A)’ का विकल्प चुनें।
इसके बाद ‘Individual’ कैटेगरी को सेलेक्ट करें।
फॉर्म में नाबालिग का पूरा नाम, आयु, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। कैप्चा डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। इसे सुरक्षित स्थान पर नोट कर लें और ‘Continue with PAN Application Form’ पर क्लिक करें।
अगले चरण में, डॉक्यूमेंट मोड में जाकर आधार कार्ड लिंक करें। फिर माता-पिता की आय और अन्य सभी आवश्यक विवरण भरें।
डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आवेदन पूरा करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करें।
सभी जानकारी वेरिफाई होने के बाद, आपका पैन कार्ड लगभग 15 दिनों के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा।
यदि आवश्यकता हो, तो आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।