अगर आप भी पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वॉटर का इस्तेमाल करते है सावधान हो जाएं।

केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वॉटर को 'हाई-रिस्क फूड कैटेगरी' में शामिल किया है।

FSSAI ने यह कदम consumer health protection को सुनिश्चित करने और safety standards को मजबूत करने के लिए उठाया है।

अब ऐसे में पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर के उत्पादों को रेगुलर इंसपेक्शन और थर्ड पार्टी ऑडिट का सामना करना पड़ेगा।

नए नियमों के तहत, सभी manufacturers कंपनी को हर साल इस निरीक्षण से गुजरना होगा।

जो लाइसेंस या पंजीकरण से पहले किया जाएगा। इससे सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों में सुधार होगा।

ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मिनरल वाटर लोगों के स्वास्थय के साथ खेलवाड़ कर रहा है।