अगर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया और बनवाने की सोच रहे है, तो सरकार ने डॉक्यूमेंट में चेजेंस कर दिए है.
जो हो सकता है आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएं. जब हम विदेश जाने के बारे में सोचते है तो वहां के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है.
इसे विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है. पूरे भारत में पासपोर्ट के 36 कार्यलाय मौजूद है.
सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव कर दिया है. इसके जरिए 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है.
इसके बिना पासपोर्ट का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोग ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देकर पासपोर्ट बनवा सकते है.
इस बदलाव का उद्देश्य पहचान प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपरेंसी बनाना है, ताकि दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सकें.
सरकार की तरफ से जारी किया गया पासपोर्ट 10 सालों के लिए वैलि़ड होता है, जिसके बाद इसे वापस Renew करवाना होता है.